
(16 Aug) दो महिलाओं के समलैंगिक संबंधों में बाधक बने एक महिला के पति और जेठ की हत्या के बहुचर्चित मामले में अपर सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया। हत्या की साजिश रचने परिवार की इस बहू और उसकी सहेली के साथ ही सुपारी लेकर हत्या करने वाले तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। फैसले के बाद सभी पांचों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। यह घटना 19 अगस्त, 2007 को खुटार थाना क्षेत्र के सीतापुर गांव में आधी रात को हुई थी और इसमें प्यारेलाल के बड़े बेटे रामनरेश और छोटे बेटे सुरेश की हत्या हुई थी। प्यारेलाल के मुताबिक घटना वाली रात वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर की छत पर सो रहे थे। सुरेश की पत्नी कमला भी छत पर ही सो रही थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट में कमला के ससुर प्यारेलाल और कमला के बेटे ने भी कत्ल की उक्त वजहों वाली कहानी पुष्ट की। सुनवाई पूरी होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ शैलेंद्र पांडेय ने दोनों महिलाओं कमला और शांति के साथ ही हत्यारोपी विष्णु पाल, रामेश्वर और गंगाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने कमला पर 27 हजार रुपये, शांति
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